Lok Sabha-Vidhan Sabha Difference – 2024

Lok Sabha-Vidhan Sabha Difference: लोक सभा चुनाव व विधान सभा चुनाव के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन लोक सभा या विधान सभा क्या है? यह शायद कम लोग ही जानते होंगे। आइए जानते है कि लोक सभा व विधान सभा क्या हैं व दोनों में क्या अंतर है।

What is Lok Sabha | लोक सभा क्या होती है?

जैसाकि हम जानते हैं कि भारतीय संसद में दो सदन हैं – लोक सभा व राज्य सभा

  1. लोक सभा भारतीय संसद (Indian Parliament) का हिस्सा होती है, जिसे Lower House कहा जाता है।
  2. लोक सभा का प्रत्येक सदस्य भारतीय होता है जिसकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा होती है।
  3. लोक सभा के सभी सदस्य देश की जनता के द्वारा आम चुनावों में चुने जाते हें, जिन्हें MPs (Member of Parliament) कहा जाता है।
  4. लोक सभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं।
  5. लोक सभा के दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है।
  6. भारतीय संविधान के अनुसार लोक सभा में कुल 552 सीट का प्रावधान हैं।

What is Vidhan Sabha | विधान सभा क्या होती है?

• विधान सभा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर कार्य करती है।
• स्टेट लेजिसलेटिव अससेम्बली (State Legislative Assembly) को विधान सभा कहा जाता है।
• विधान सभा के सदस्यों को MLAs (Members of the legislative assembly) कहा जाता है।
• प्रत्येक MLA का चुनाव 5 साल के लिये होता है।
• भारत के संविधान के अनुसार विधान सभा में 60 से कम और 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए।
• यद्यपि कुछ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इसका अपवाद हैं, इन स्थानों पर 60 से कम MLAs हैं।

Lok Sabha-Vidhan Sabha Difference

Lok Sabha-Vidhan Sabha Difference | लोक सभा व विधान सभा में अंतर

Lok SabhaVidhan Sabha
पार्लियामेंट का लोअर हाउस लोक सभा कहलाता है।विधान सभा को राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की स्टेट लेजिसलेटिव अससेम्बली (State Legislative Assembly) कहा जाता है।
भारत के संविधान के अनुसार लोक सभा में 552 सीट होती हैं।संविधान के अनुसार विधान सभा में 60 से कम व 500 से ज्यादा मेम्बर नहीं होने चाहिए।
एमर्जेंसी के समय लोक सभा को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है।एमरजेन्सी के समय राज्य के गवर्नर मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर विधान सभा को भंग कर सकते हैं।
लोक सभा में केंद्र सरकार के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है।विधान सभा में भी राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
यदि लोक सभा को भंग किया जाता है तो राज्य सभा को संसदीय अथॉरिटी माना जाता है।एमर्जेंसी के समय विधान सभा विधान परिषद को भंग कर सकती है।
केन्द्रीय स्तर पर लोक सभा के पास कानून को पास करने, सुधारने व समाप्त करने का भी अधिकार होता है।विधान सभा के पास राज्य के स्तर पर कानून को पास करने, सुधारने व समाप्त करने का भी अधिकार होता है।

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